भिण्ड :-मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत अपना पंजीयन कराकर आवेदन करने वाली महिलाओं की सूची cmladlibahna.mp.gov.in पर ऑनलाइन प्रकाशित के साथ-साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों के वार्डों में चस्पा की जा चुकी है। जिससे आमजन उस सूची का अवलोकन कर सकें और किसी अपात्र महिला का नाम सूची में शामिल होने पर उसे हटाने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। आपत्ति ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकती है। महिलाओं की पात्रता संबंधी आपत्तियाँ 1 मई से 15 मई तक योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी।
अपात्र महिलाओं से तात्पर्य है कि आवेदन पत्र में स्वघोषणा के निर्धारित बिंदु में से यदि कोई बिंदु महिला पर लागू नहीं होता है तो वह महिला अपात्र कहलाएगी। आपत्ति करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसके लिए cmladlibahna.mp.gov.in पोर्टल पर जाना होगा तथा वेबसाइट के होम पेज पर आपत्ति दर्ज करना होगी। आपत्ति करने से पूर्व आपत्तिकर्ता को पोर्टल पर अपना पंजीयन करना अनिवार्य है इसके लिए आपत्तिकर्ता को अपना नाम, मोबाइल नंबर अंकित करना होगा। शिकायतकर्ता को स्वघोषणा भी करनी होगी। इसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के सत्यापन पश्चात आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। किसी भी आपत्ति से संबंधित दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करना होगा। आपत्ती मुख्य रूप से दो आधारों पर की जा सकती है, पहली आपत्ति स्वघोषणा से संबंधित है तथा दूसरी पात्रता से संबंधित है। आपत्ति दर्ज करने के लिए कम से कम एक बिंदु पर चयन करना अनिवार्य है ऑनलाइन अपलोड करने वाला दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में होगा एवं दस्तावेज का साइज 5 एमबी का होगा। यदि किसी केस में आपके पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो स्व लिखित आवेदन पत्र अपलोड करना है। आपत्ति दर्ज करने के पश्चात आपत्तिकर्ता को ऑनलाइन आपत्ति क्रमांक मिलेगा और यह एसएमएस के माध्यम से भी प्राप्त होगा इस आपत्ति क्रमांक के माध्यम से आपत्तिकर्ता cmladlibahna.mp.gov.in पोर्टल से अपनी आपत्ति के निराकरण की स्थिति जान सकते हैं आपत्ति 181 या ऑफलाइन के माध्यम से भी प्रेषित किया जा सकता है