भिंड: वकीलों का विरोध 25 चिह्नित प्रकरणों को तीन माह की समयसीमा में निराकृत करने का आदेश को लेकर है
अभिभाषकों के मुताबिक वर्तमान में पूरे मध्यप्रदेश में 25 प्रकरणों को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है उसका पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है इस वजह से मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आव्हान पर 23 मार्च से 25 मार्च प्रदेश के सभी वकील हड़ताल पर रहेगें इसी को लेकर लहार के अभिभाषक गण भी हड़ताल पर रहेंगे आपको यहां बता दें कि मध्य प्रदेश में निचली अदालतों में वर्षों से लाखों की संख्या में मुकदमें लंबित हैं हाईकोर्ट की इस आदेश के पीछे यही मंशा थी कि 5 साल पुराने प्रकरणों का निराकरण करके लंबित मुकदमों की संख्या कम की जाए, लेकिन अब वकील इस आदेश को व्यवहारिक नहीं मान रहे हैं उनका कहना है कि किसी भी केस की सुनवाई के लिए कागजी खानापूर्ति में वक्त लगता है अचानक से समय सीमा में बांधकर मुकदमे का निराकरण करना पक्षकारों के लिए नुकसानदायक हो सकता है ज्ञापन देने वालों मे अभिभाषक संघ लहार के सचिव कंछेदीलाल बघेल एडवोकेट एवं कोषाध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव तथा नरेश सिंह चौहान एड, रामसनेही श्रीवास्तव एड, विकाश विरथरे, दिनेश श्रीवास्तव, अजयपाल सिंह,संजीव नायक ओमशंकर चतुर्वेदी,वीरेंद्र सिंह जादौन,गोपीलाल कुशवाह, वीरेंद्र समाधियां प्रेम नारायण मेहरा ओमकार सिंह जादौन गोपीलाल कुशवाह आदि अभिभाषकगण उपस्थित रहे