फसल जोखिम को कम करने के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023

फसल जोखिम को कम करने के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023

दिल्ली :-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को फसल पर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना खरीफ 2016 से आरंभ की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बाढ़, आंधी, तेज बारिश आदि के चलते फसल को हुए नुकसान पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि:

खरीफ फसल के लिएः बीमित राशि का 2 प्रतिशत
रबी फसल के लिएः बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत
सालाना वाणिज्यिक और बागवानी की फसल के लिएः बीमित राशि का 5 प्रतिशत

भिंड जिले के किसानो द्वारा खरीफ में दी जाने वाली प्रीमियम और बीमा राशी की दरे

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भिंड, मध्य प्रदेश में खरीफ में चार फसलों जैसे धान, बाजरा, तिल और ज्वार के लिए बीमा, भारतीय कृषि बीमा कंपनी ( AIC) द्वारा किया जा रहा है| इसमें धान के लिए किसान द्वारा कुल बीमित धान फसल मूल्य मात्र रु 35000 प्रति हेक्टयर का 2 प्रतिशत यानि सिर्फ रु 704 प्रति हेक्टयर ही दिया जाना है शेष, 3% प्रतिशत प्रीमियम का हिस्सा ( रु 1056) राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा वहां किया जायेगा| इसी प्रकार बाजरा में किसान द्वारा दिया जाने वाला कुल प्रीमियम रु 360 प्रति हेक्टयर है और नुकसान होने पर उन्हें अधिकतम रु 18000 तक क्लेम मिल सकता है| तिल में किसानो द्वारा दिया जाने वाला प्रीमियम रु 320 प्रति हेक्टयर है ज्वार में किसानो को प्रति हेक्टयर रु 376 दिए जाने है

मौसम फसल क्षेत्र (हेक्टर ) फसल की कुल प्रीमियम दर (%) किसान द्वारा दी जाने वाला प्रीमियम दर ( %) किसान द्वारा दिया जाने वाला प्रीमियम ( रु) सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रीमियम (रु) किसान और सरकार दोनों के द्वारा जमा की गयी कुल प्रीमियम (रु) बीमित फसल का मूल्य (रु )

खरीफ धान 1 5 2 704 1056 1760 35000
बाजरा 1 20 2 360 3240 3600 18000
तिल 1 20 2 320 2880 3200 16000
ज्वार 1 20 2 376 3384 3760 18800

किस स्थिति में मिलेगा बीमा:

• असफल बुबाई की स्थिति में, फसल पर प्राकृतिक आपदा से नुकसान, स्थानीय आपदा- खड़ी फसल का ओला ओलावृस्थी, जल भराव, भुएस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से नुकसान की स्थिति में, फसल कटाई के उपरांत 14 दिनों तक खेत में रखने पर मौसमी नुकसान की भरपाई के लिए |
• यदि किसी किसान की फसल किसी मानव के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा

इस योजना के तहत देश के सभी किसान पात्र हो सकते है ।
इस योजना के तहत आप अपनी जमीन पर की गयी खेती का बीमा करवा सकते है साथ ही आप किसी उधार की पर ली गयी जमीन पर की गयी खेती का भी बीमा करवा सकते है ।
देश क उन किसानो का इस योजना के तहत पात्र माना जायेगा ।जो पहले किसी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हो

जरूरी दस्तावेजः

किसान का आई डी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, किसान का एड्रेस प्रूफ (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ,पासपोट, वोटर कार्ड ), अगर खेत किराये पर लेकर खेती की गयी है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी, खेत का खाता नंबर खसरा नंबर के पेपर, आवेदक का फोटो एवं किसान द्वारा फसल की वुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख

आवेदन करने या नहीं करने का तरीका:

इस योजना की अंतिम तिथि से पहले जन सूचना केंद्र (सीएससी), पी.एम.एफ.बी.वाई वेबसाइट बैंक, इंश्योरेंस कंपनी ( एग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी, भिंड ) किसान सहकारिता समिति, फसल बीमा एप्प द्वारा पंजीकरण किया जा सकता है |
 यदि ऋणी कृषक बीमा नहीं चाहते है, तब अंतिम तिथि से 7 दिन पहले लिखित में, बैंक को, बीमा नहीं करने के लिए आवेदन देना आवश्यक है| इसके बाद ऋणी कृषक के पुन आवेदन के बाद ही बीमा आरंभ किया जायेगा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैं आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी तिथियां:
यदि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो खरीफ फसल के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है तथा रबी फसल के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम करने की प्रक्रियाः
• सर्वप्रथम किसान को फसल के पहुंचे नुकसान की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार अधिकारी को देनी होगी।
• यह जानकारी किसान को टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर देनी होगी।
• यदि आपने इंश्योरेंस कंपनी के अलावा किसी और को नुकसान की जानकारी दी है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जल्द से जल्द यह जानकारी इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचाएं।
• जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी तक जानकारी पहुंचेगी इंश्योरेंस कंपनी 72 घंटे के भीतर नुकसान निर्धारणकरता नियुक्त करेगी।
• अगले 10 दिन के भीतर आप ही फसल को पहुंचे नुकसान का आकलन नुकसान निर्धारितकरता करेगा।
• यह सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने पर 15 दिन के अंदर अंदर बीमा की राशि आपके खाते में पहुंचा दी जाएगी

प्रधानमंत्री फसल बीमा हेल्पलाइन नंबरः

इस योजना के अंतर्गत देश के किसानो के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है अगर किसी किसान को इस योजना के जुडी कोई परेशानी है है तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानी का निवारण प्राप्त कर सकते है और इस योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है । योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए फोन नंबर: 01123382012, हेल्पलाइन नंबर: 01123381092. वेबसाइट: https://pmfby.gov.in/. अन्य किसी जानकारी के लिए डॉ विकास कुमार के मोबाइल नंबर (8004482305) पर भी संपर्क किया जा सकता है

 

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