भिण्ड:-पुलिस अधीक्षक एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की बैठक के दौरान अवगत कराया गया है कि भिण्ड जिले में प्रायः यह देखा जा रहा है कि शादी इत्यादि समारोहों में लोगों द्वारा लायसेंसी शस्त्रों से हर्ष फायर किये जा रहे है भिण्ड जिले में विवाह समारोह के दौरान किये गये हर्ष फायर के फलस्वरुप अनेकों घटनायें पूर्व में घटित हो चुकी है इन घटनाओं के फलस्वरूप व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे तथा अनेको व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है वर्तमान में वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन का समय चल रहा है। चूंकि भिण्ड जिले में लायसेंसी हथियारों की संख्या बहुत है भिण्ड जिले में बन्दूक लेकर शादी / बारात में शामिल होना तथा वहां पर हर्ष फायर करने का प्रचलन देखा गया है। इसके अतिरिक्त जिले में संचालित मैरिज गार्डन, मांगलिक भवनों, धर्मशालाओं, लॉज / होटलों / रेस्टोरेंट, निजी चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प एवं कोचिंग सेंटरों के पार्किंग स्थल से वाहनों की चोरी होने बारदातें हो रही है तथा अन्य आपराधिक गतिविधियाऐं भी उक्त स्थलों से हो रही है। अपराधी य असमाजिक व्यक्ति उक्त स्थलों में वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते है। ऐसी वारदातों को रोकने की दृष्टि से संचालित मैरिज गार्डन, मांगलिक भवनों, धर्मशालाओं, लॉज / होटलों / रेस्टोरेन्ट, निजी चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प एवं कोचिंग सेंटरों में तथा उनके स्थित पार्किंग स्थल पर सी.सी.टी.व्ही. कैमरा लगाये जाने की अति आवश्यक है। अतः भिण्ड जिले में वैवाहिक एवं अन्य समारोहों के दौरान बन्दूक लेकर चलना एवं समारोह के दौरान हर्ष फायर करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना एवं संचालित मैरेज गार्डन, मांगलिक भवनों, धर्मशालाओं, लॉज / होटलों / रेस्टोरेंट, निजी चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प एवं कोचिंग सेंटरों के समुचित स्थल पर सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगाये जाने हेतु जिला भिण्ड में दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 144 जाफी के अन्तर्गत कार्यवाही की आवश्यकता है उक्त संबंध में संज्ञान में भी यह आया है कि जिले के अधिकांश आर्म्स लायसेंसी विवाह व अन्य सामाजिक समारोह आदि में अपने लायसेंसी शस्त्र साथ लेकर चलते है तथा उनका प्रदर्शन भी करते हैं इन हर्ष फायरों से लोक परशांति भंग होती तथा अन्य व्यक्तियों को भय एवं असुरक्षा महसूस होती है तथा विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोह आदि में कोई अप्रिय घटना होने का अन्देशा बना रहता है तथा जिले में संचालित मैरिज गार्डन, मांगलिक भवनों, धर्मशालाओं, लॉज / होटलों / रेस्टोरेन्ट, निजी चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प एवं कोचिंग सेंटरों पर अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित करना अपरिहार्य है ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियम 2016 के नियम 112 में निहित सामान्य शर्तो के अतिरिक्त जारी अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्त (8) पर बल देते हुये में. आवश्यक समझता हूँ कि भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोहों आदि में शस्त्र लेकर चलने, उनके प्रदर्शन तथा हर्ष फायर करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की जाये तथा विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोह आदि में कोई अप्रिय घटना होने का अन्देशा बना रहता है तथा जिले में संचालित मैरिज गार्डन, मांगलिक भवनो धर्मशालाओं, लॉज / होटलों / रेस्टोरेन्ट, निजी चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प एवं कोचिंग सेंटरों पर अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित करने की आकस्मिकता की मुझे पूर्ण तुष्टि होने से तत्काल प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना अत्यावश्यक है चूँकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों या संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना समय नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है इसी आदेश के पालन में आज थाना प्रभारी लहार वरुण तिवारी ने सभी गार्डनों में मुनादी करबाई ओर गार्डन संचालको को हिदायत दी कि अगर आपके गार्डन में कोई बंदूकधारी दिखा या हर्ष फायर जैसी घटना घटित हुई तो बंदूकधारी के साथ साथ आप पर भी कठोर कार्यबाही की जायेगी